India News(इंडिया न्यूज़) Sahara India News: सहारा समूह के को-ऑपरेटिव में फंसे करीब करोड़ों निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके जरिए निवेशकों को जमा किए गए पैसे वापस दिए जाएंगे। बता दें कि अबी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के बाद सिर्फ चार दिन के अंदर ही पांच लाख निवेशकों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
अगर आपने भी कभी सहारा समूह में अपना पैसा इंवेस्ट किया था या आपका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है, तो आप सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे की वापसी के लिए आज ही अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि सहारा में करीब 10 करोड़ निवेशकों ने निवेश किया है इस पैसे को लेने के लिए आपको पोर्टल पर कुछ दस्तावेज यानि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इस लेख में हम आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए इस लेख को अंत तक पढ़िएगा।
बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवदेन करने के लिए निवेशक के पास सदस्यता का मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हों, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा बैंक के खाते से भी आधार का जुड़ा होना जरूरी है। इसके बिना आप अपने पैसे पाने के लिए क्लेम दाखिल नहीं कर पाएंगे।
ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो ही आप सहारा पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भी आएगा।
आधार
पैन
मेंबरशिप नंबर
जमा अकाउंट नंबर
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
डिपॉजिट सर्टिफिकेट
निवेशक खुद से इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जानकारी दे दें कि पैसों की वापसी का ये पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर होगी। उससे पहले नहीं होगा। आपके अप्लाई करने के बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज Sahara Group की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरिफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचना दी जाएगी।
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