होम / SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence : लखीमपुर कांड के गवाहों को सुरक्षा दे सरकार, आशीष की जमानत के खिलाफ सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट

SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence : लखीमपुर कांड के गवाहों को सुरक्षा दे सरकार, आशीष की जमानत के खिलाफ सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट

• LAST UPDATED : March 16, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें राज्य सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमला होने की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। होली की छुट्टी के बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।

पीड़ित परिजनों ने दायर की गई थी याचिका (SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence)

आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की। गत वर्ष 3 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चार किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे। यह एसयूवी कथित तौर पर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी।

बीते दिनों मिली थी जमानत (SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence)

आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्तूबर को लखीमपुर में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था।

(SC Notice to UP Government about Lakhimpur Violence)

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