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शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, नहीं होगी 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई

• LAST UPDATED : July 11, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Maharashtra Political Crisis)। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को भी राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल, उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा।

16 विधायकों को जारी किए गए थे नोटिस

शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया है। उधर, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों गुटों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है।

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