इंडिया न्यूज, लखनऊ/नई दिल्ली।
Shock to MLA Vijay Mishra : भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका मामला जमानत के लायक नहीं है। दरअसल, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एमएलए विजय मिश्रा ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। (Shock to MLA Vijay Mishra)
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हालांकि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद याचिका फिर से दाखिल की जा सकती है। भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि यह जमानत के लायक नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान विजय मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा उनको आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल, विजय मिश्रा के खिलाफ रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने में मकान पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी देने और अपने बेटे के नाम वसीयत करने का दबाव डालने के आरोप लागते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। (Shock to MLA Vijay Mishra)
इसके बाद विजय मिश्रा को एमपी से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में है। विधायक और उनके बेटे के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज है। बीते शुक्रवार को रेप पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उन्हें जेल से धमकी दी जा रही है। उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
(Shock to MLA Vijay Mishra)
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