इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
बग्गा प्रकरण पर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में अदालत ने अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मोहाली कोर्ट ने शनिवार शाम को ही बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मामले पर 23 मई को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही बग्गा अरेस्ट वारंट के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत के फैसले के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ लगाया गया था। केवल राजनीतिक ईर्ष्या के कारण वे बार-बार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सच्चाई की जीत होगी।
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