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Shri Krishna Janmabhoomi- Idgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि- ईदगाह मामले पर आज अदालत का आएगा अहम फैसला

• LAST UPDATED : March 20, 2023

Shri Krishna Janmabhoomi-Idgah Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की अदालत बड़ा फैसला सुना सकती है। अदालत में इस मामले पर आखिरी बहस 15 मार्च को पूरी हुई थी और अदालत ने फैसले के लिए आज का दिन तय किया था।

खबर में खास:

  • कोर्ट कमीशन नियुक्त कर हो सकता है सर्वे?
  •  क्या है पूरा विवाद?

कोर्ट कमीशन नियुक्त कर हो सकता है सर्वे?

सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि शाही ईदगाह का पहले कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे कराया जाएगा। फिर उस जगह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसके बाद में सीपीसी 7/11 (7 रूल 11) पूजा स्थल एक्ट को वैध मानकर उस पर सुनवाई कर सकती है।

 क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान पर मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन अदालत ने 30 सितंबर को ही यह मुकदमा खारिज कर दिया। मुकदमा खारिज होने के बाद ही इस मामले को लेकर 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई थी। उसके बाद जिला जज ने इस मामले को स्वीकार करते हुए चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस भेजा गया था। मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में वादी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अब तक इस मामले में पांच वाद दायर किए हैं। जिसमें से एक कटरा केशवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से को हटाने का भी वाद है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

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