इंडिया न्यूज, पुणे :
Special POCSO Court Hanged एक साल पहले आरोपी ने ढाई साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी ने उसके साथ हैवानियत की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे। महाराष्ट्र के पुणे (Pune) जिले की विशेष पॉक्सो अदालत (special POCSO court)ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक विलास पथारे ने बताया कि आरोपी बबन काटकर ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। सजा से बचने के लिए उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ाॉक्सो की धारा-6 प्रमुख धारा थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया।
पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने बबन काटकर (38) के मामले की सुनवाई की। इसमें बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।
जज ने अपने आदेश में कहा, आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे अंतिम सांस तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। जज ने आदेश लिखने के बाद कलम तोड़ दी।
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