इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Supreme Court Ban on Bulldozer in Jahangirpuri : जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद जब एनडीएमसी के मेयर से इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो वह बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ डाली गई याचिका पर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। एमसीडी के बुलडोजरों ने कई मकानों का अवैध हिस्सा गिरा दिया है, जबकि जितना हिस्सा वैध था वह छोड़ दिया गया है।
(Supreme Court Ban on Bulldozer in Jahangirpuri)
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