होम / योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, नियम के अनुसार ही करें कार्रवाई

योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, नियम के अनुसार ही करें कार्रवाई

• LAST UPDATED : June 16, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Supreme Court Bulldozer Action)। यूपी के प्रयागराज में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को अगले तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई तक बुलडोजर ऐक्शन पर भी रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

यूपी सरकार को हलफनामा देने के निर्देश

शीर्ष अदालत ने प्रयागराज, कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को तीन दिनों का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट का यह कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया है, तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार को याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि किसी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही जमियत ने कहा था कि कानपुर में संपत्ति ढहाने की तैयारियों पर रोक लगाई जाए।

यह भी पढ़ेंः सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जानें पूछताछ में लॉरेंस विश्नोई ने क्या कहा

Connect With Us : Twitter | Facebook

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox