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Supreme Court Hear Hijab Ban Matter After Holi : हिजाब मामले की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

• LAST UPDATED : March 16, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

Supreme Court Hear Hijab Ban Matter After Holi : कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह होली के बाद इस मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा। इसी के साथ कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। हेगड़े की मांग थी कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही की जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

कॉमन ड्रेस कोड पर जल्द सुनवाई नहीं (Supreme Court Hear Hijab Ban Matter After Holi)

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन ड्रेस कोड पर भी जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। दरअसल, भाजपा नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू किया जाए और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले को जल्द सुना जाना जरूरी नहीं है। भाजपा नेता का कहना है कि कॉमन ड्रेस कोड से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के भाव को बढ़ावा मिलेगा।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील (Supreme Court Hear Hijab Ban Matter After Holi)

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि, स्कूल व कॉलेज में एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए और इससे छात्र इंकार नहीं कर सकते। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है।

(Supreme Court Hear Hijab Ban Matter After Holi)

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