इंडिया न्यूज, National News : सुप्रीम कोर्ट आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का तीन दिवसीय अदालत की निगरानी में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण सोमवार को संपन्न हुआ।
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मामले में हिंदू याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने सोमवार को दावा किया कि समिति को परिसर में एक शिवलिंग मिला। मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत आयोग के साथ गए आर्य ने कहा कि उन्हें निर्णायक सबूत मिले हैं। मस्जिद के अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद सर्वेक्षण जारी रखने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के समापन के बाद वाराणसी की अदालत ने डीएम कौशल राज शर्मा को आदेश दिया कि जहां शिवलिंग पाया गया, उस क्षेत्र को सील करें।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सील किए गए इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडेंट वाराणसी की होगी। दीवानी अदालत ने साइट का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की थी। इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने 21 अप्रैल को अपील को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पांच महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी मंदिर में दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी।
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