इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Azam Khan News)। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को एक और राहत दी है। जौहर विवि के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। साथ ही यूपी सरकार को भी नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है। दरअसल, आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि एक केस में जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी है।
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