इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Azam Khan News)। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को एक और राहत दी है। जौहर विवि के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। साथ ही यूपी सरकार को भी नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है। दरअसल, आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि एक केस में जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी है।
यह भी पढ़ेंः उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला बुकर अवॉर्ड, गीतांजलि श्री ने हिंदी में लिखा है ‘रेत समाधि’
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…