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यूपी में योगी के बुलडोजर पर ब्रेक नहीं, 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

• LAST UPDATED : July 13, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Bulldozer Case)। यूपी में बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है। केवल भारतीय समुदाय है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को सनसनीखेज बनाया जा रहा है। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से मना कर दिया। यूं कहें कि यूपी में योगी के बुलडोजर ब्रेक नहीं लग सका है।

राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया जवाब

बुलडोजर कार्रवाई मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया है। सरकार ने जवाब में कहा कि यूपी में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है। यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है।

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