India News (इंडिया न्यूज़), UP Farmers Protest : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अगले छह महीने प्रदेश में कोई हड़ताल नहीं होगी। यह फैसला किसान आंदोलन के बीच लिया गया है, इस दौरान सरकार ने स्थानीय अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र की असुविधा को कम करने के लिए कदमों की घोषणा की है। ऐसे में योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) का इस्तेमाल किया है, जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवैध मानी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह उपाय हड़तालों से सरकारी कामकाज को प्रभावित होने से रोकने का एक प्रयास है।
योगी सरकार ने 2023 में भी ESMA का इस्तेमाल किया था, जब हड़तालों पर छह महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। तब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने एस्मा का इस्तेमाल किया और उन्हें हड़ताल पर जाने से रोक दिया गया। इस प्रकार, ईएसएमए के अधिनियमन के तहत, हड़ताली कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
ईएसएमए लागू होने के बाद भी हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से लोगों को असुविधा होती है और सरकारी कामकाज भी प्रभावित होता है, इसलिए सरकार ईएसएमए के माध्यम से ऐसे कार्यों का समर्थन कर रही है।
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