(Exemption on purchase of vehicles, Yogi government’s big announcement, read the news): यूपी (UP) में योगी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है और बड़ी छूट का एलान किया है। उनके निर्णय के अनुसार अब यूपी में किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया है।
बता दें इस निर्णय के अंतर्गत 3 साल तक ना कोई टैक्स और ना हि रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। हालांकी प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी। वहीं सरकार की तरफ से सभी जनपदों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
आपको बता दें कि प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू की तरफ से जारी संशोधित अधिसूचना के आधार पर उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक यूपी में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर से शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच राज्य में विनिर्मित बिक्रीकृत व रजिस्ट्रीकृत ईवी पर भी छूट दिया जाएगा।