होम / UP News: कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: 13.37 एकड़ जमीन पर आया कोर्ट का फैसला, हिन्दू पक्ष को मिला झटका

UP News: कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: 13.37 एकड़ जमीन पर आया कोर्ट का फैसला, हिन्दू पक्ष को मिला झटका

• LAST UPDATED : March 25, 2023

UP News: उत्तर प्रदेश की श्रीकृष्ण जन्मभूमि यानी की मथुरा में ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर शनिवार को कोर्ट ने आपना फैसला सुनाया है। बतादें की सुनवाई एडीजे षष्ठम के आगलत मे सुनवाई हुई। कोर्ट इस फैसले को सुनने युग्य ही नही माना। दअरसल, कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी की ईदगाह का सर्व हो। जबकि, ईदगाह पक्ष केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस चहता था।

कोर्ट ने की सर्वे संबंध सुनवाई की खारीज

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। जिसके बाद पक्षकार की तरफ से ईदगाह पर अमीन सर्वे के संबंध में सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस चलने योग्य है या नहीं इस पर बहस होगी। पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका रिवीजन प्रार्थना-पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी अदालत इसे खारिज कर चुकी थी। इस पर पक्षकार ने रिवीजन वाद दाखिल किया था।

आदेश के खिलफ जिला जज की गए पक्षकार

पक्षकार ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए याचिका डाली थी। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधिकारी ने पहले केस के स्थायित्व पर सुनने संबंधी आदेश कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पक्षकार जिला जज की अदालत गए। यहां से प्रार्थना-पत्र को सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत भेजा गया।

ये भी पढ़े:- Health Tips: शरीर में रक्त प्रवाह को करना है तेज, तो आज ही खाना शुरु करे ये चीजें, नसें भी बनेंगी मजबूत

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox