UP News: उत्तर प्रदेश में अपना एक बड़ा कद रखने वाले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एक बड़ा झटका कोर्ट से लगा है. दरअसल एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. पूरा मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने मंत्री नंदी को उस मामले में दोषी पाया है जिसमे उनके उपर आरोप लगे थे कि कि उनके समर्थकों द्वारा तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करवाया गया. सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ. इस मामले पर सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं. आईपीसी की धारा 147 और 323 में उनपर केस चल रहा था जिसमे कोर्ट ने उनको दोषी पाया है. नंदी पर आरोप ये भी लगा था कि सपा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान पिटाई गई जिसमें कई घायल हो गए. जिस वक्त नंदी पर आरोप लगे थे और इनपर केस किया गया था उस दौरान नंदी कांग्रेस में थे. इस मामले में सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.
क्या रद्द होगी मंत्री की सदस्यता
सजा मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे है कि क्या नंदी की सदस्यता जाएगी. ऐसे में हम आपको बताने जा रहें है कि गोपाल गुप्ता नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि सदस्यता रद्द होने के लिए दो या फिर उससे ज्यादा साल की सजा होनी चाहिए. मगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नंदी को एक साल की सजा सुनाई है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी.
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