Uttar Pradesh
इंडिया न्यूज, रामपुर (Uttar Pradesh)। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उनके वोट देने के अधिकारी को भी छीन लिया गया है। उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लेटर पर किया गया है।
मोहम्मद आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल का कारावास होने और दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और 37 विधानसभा क्षेत्र रामपुर में उपचुनाव घोषित कर दिए गए थे। जबकि आजम खान ने अपने इस दंड के खिलाफ रोक लगाए जाने की अपील भी की थी। जिसको खारिज कर दिया गया था।
चुनाव आयोग ने रामपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बीच भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के नियम का हवाला दिया था।
इस प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश सुनाते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 37 रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने विधानसभा 37 रामपुर भाग संख्या- 5 अनुभाग संख्या -1 घेर मीरबाज़ खान मय घेर हसन खां- 2 के क्रमांक 333 से मोहम्मद आजम खान का नाम तत्काल काटने के आदेश दिए हैं।
भाजपा प्रत्याशी ने कहा- जीत हमेशा सत्य की
भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बताया 10 तारीख को रामपुर की जो निचली कोर्ट है उसमें आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। आचार संहिता के मामले में हमने 11 तारीख को शिकायत की थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत उनका जो वोट देने का अधिकार है उसे वंचित किया जाए और वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाए। संभवतया उसी के तहत यह कार्रवाई हुई है।
हमारा कहने का मकसद यह है कि जो सजायाफ्ता मुजरिम है, उसे वोट देने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। जब वोटर लिस्ट में आज़म खान का नाम ही नहीं है तो वोट कहां से डालेंगे। भाजपा नेता ने कहा हमेशा सत्य की ही जीत होती है, चाहे न्यायालय में हो या वह जनता में हो।
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