Uttar Pradesh: सपा नेता आजम खान से संबंधित जोहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को रामपुर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। दरअसल शासन द्वारा जोहर ट्रस्ट से संबंधित शोध संस्थान पर लीज को निरस्त कर दिया गया था जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग को पत्र जारी किया गया था अल्पसंख्यक विभाग द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल को दो बार नोटिस जारी किया गया और 15 दिन की मोहलत दी गई थी।
बावजूद इसके स्कूल प्रशासन द्वारा जोहर शोध संस्थान परिसर को खाली नहीं किया गया। जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय दोनों विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया और आज रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया गया।
इस दौरान रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुज़द्दी द्वारा अधिकारियों से नोटिस में दिए गए समय के पूरा ना होने की बात कही गई। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग में बात करने की बात कही गई। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल की जोहर शोध संस्थान परिसर को सील कर दिया गया है। और उसका कब्जा अल्पसंख्यक विभाग को सौंप दिया गया है।
इसके साथ ही स्कूल परिसर में चप्पे-चप्पे पर सील लगाकर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। शोध संस्थान परिसर में सीलिंग के बाद चस्पा किए गए नोटिस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामपुर, मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुरादाबाद मंडल, उप जिलाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर, और अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित सूचना चस्पा की गई है।
वहीं इस संबंध में रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुजद्दी ने बताया की हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था अभी 15 दिन नहीं हुए हैं उन्होंने जो आर्डर पास किया है कम से कम उसे फॉलो करें, हमारे पास अंतिम नोटिस 6 तारीख को आया था 15 दिन का टाइम था 18 तक हमारे यहां एग्जाम चल रहे हैं ऐसे बच्चों के एग्जाम कहां होंगे फिर अट्ठारह तक एग्जाम है क्या होगा बच्चों का, उन्होंने बताया हमने अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेज दिया है वहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था 20-21 तारीख में वह पूरे 15 दिन का टाइम होगा हमें आज की कार्रवाई के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। यह रामपुर पब्लिक स्कूल है जिसे आजम खान के जोहर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है।
वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह ने बताया शासन द्वारा जो जोहर ट्रस्ट से संबंधित यह शोध संस्थान था इसकी लीज निरस्त कर दी गई थी। इस क्रम में अल्पसंख्यक विभाग को पत्र जारी हुआ था जो कि स्कूल को जारी हुआ था कि 15 दिनों में स्कूल खाली करने के लिए दो नोटिस जारी होने के बावजूद भी विद्यालय खाली नहीं कराया गया। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय दोनों विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसको सीज़ किया जाए। इसी क्रम में यहां सभी अधिकारी उपस्थित हैं।
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