इंडिया न्यूज, वाराणसी: Varanasi serial blast case : वाराणसी सीरियर ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी है। उल्लेखनीय है कि 7 मार्च 2006 की शाम को काशी आतंकी वारदात का शिकार हुआ था। उस दौरान कैंट रेलवे स्टेशन और संकटमोचन मंदिर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुल मिला कर 18 की मौत हुई थी। वाराणसी बम धमाके के दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट और दशाश्वमेध घाट पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इस सीरियल बम धमाके में संकट मोचन मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
5 अप्रैल 2006 को पुलिस में इलाहाबाद के फूलपुर गांव के वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। वलीउल्लाह फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है। उसके पास से एके-47 और आरडीएक्स मिला था। उस पर मार्च 2006 में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके की साजिश रचने और आतंकवादी संगठन हूजी को पनाह देने का आरोप था।
वलीउल्लाह का केस लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सोमवार को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई।
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