Varanasi Update: BJP नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी को किया खारिज, जाने पूरा मामला…

बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उनके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपी अभिषेक और गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पूरा मामला

डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल और वादी के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के मुताबिक 12 अक्तूबर 2022 की शाम सिगरा थाना के अंतर्गत छित्तूपुरा क्षेत्र में सरकारी शराब के ठेके पर मंटू सरोज, भाई राहुल और उसके गैंग के अभिषेक और गणेश के साथ कई और साथी आपस में उपद्रव कर रहे थे। जिसके बाद राजकुमार सिंह ने मना किया तो सभी साथी मिलकर उसे धमकाते हुए चले गए। बाद में चारों अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर आएं और साथ ही हाथों में लोहे की रॉड और लाठी-डंडा लेकर वापस आए फिर राजकुमार पर हमला करके उसे घायल कर दिया। इस दौरान बीचबचाव करने के लिए पहुंचे राजकुमार के पिता पशुपतिनाथ सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में पशुपतिनाथ सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद पशुपतिनाथ सिंह के छोटे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह ने उस गैंग का खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

अपहरण और दुष्कर्म दोषियों को कैद की सजा

किशोरी का अपहरण करके और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाया है। बता दें, अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड से सजायाफ्ता किया है। इसके साथ ही पांडेयपुर के रहने वाले सुलाब शर्मा को दोषी मानने पर सात वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से सजायाफ्ता किया है। तो वहीं, अदालत ने दोनों से वसूले जाने वाली राशी में से 16 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

साथियों के साथ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए

विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल के अनुसार, वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप ये था कि, 13 जुलाई 2013 को पंचक्रोशी, सारनाथ निवासी मंगल सोनकर अपने दो साथियों के साथ उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। बेटी की काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मंगल सोनकर और उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर, पीड़िता को बरामद किया था। जिसके बाद, मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

चार के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज

गायत्री नगर की निवासी महिला ने अपने चार पड़ोसियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मीनावती शर्मा के अनुसार, पड़ोसी अच्छेलाल मौर्या, शनि मौर्या, मोहन मौर्या और शांति देवी के साथ चल रहे पुरानी रंजिश को लेकर बीते 26 जनवरी को उनके घर पर आ गए थे। अपशब्द बोलते हुए उन्हें, उनकी बहुओं और उनके पति को मारकर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें-

Budget 2023: बजट पर सीएम योगी- ‘नए भारत की समृद्धि का संकल्प, 130 करोड़ लोगों की सेवा का लक्ष्य’

Gulista

Recent Posts

CM Yogi: शिक्षा की तरफ बड़ा कदम, यूनिफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से मिलेंगे 1200

India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…

3 months ago

UP News: 12 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो की सवारियों को दिखा अजगर! मची भगदड़

India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…

3 months ago

Allahabad High Court: HC ने खारिज की याचिका, फैसला कांग्रेस के सांसदों के पक्ष में

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…

3 months ago

Bahraich News: भेड़ियों का आतंक! मासूम बच्चों की ले ली जान

India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…

3 months ago

Doctors Strike: 8 दिन बाद भी न्याय की मांग गूंज रही, BHU में डॉक्टरों की हड़ताल

India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…

3 months ago