India News (इंडिया न्यूज),Youtuber Manish Kashyap: बिहार के मशहूर यूट्यूब पर मनीष कश्यप को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आरोप को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत भी दे दी है। कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहार प्रवासी श्रमिकों की पिटाई के फर्जी वीडियो चलने का आरोप था। इसके बाद उन्होंने गुस्से में लालू परिवार पर भड़ास निकाली थी। मनीष कश्यप ने कहा था ‘6 महीने से चुप था, लेकिन अब तो हद हो गई है। मुझे गंजेड़ी, नशेड़ी के बीच बैठा दिया जाता है। वो लोग मेरे मुंह पर फूंकते हैं। मेरा सिर दर्द होने लगता है। मगर, ये लोग (पुलिस) कुछ नहीं करते हैं।’
इसके आगे मनीष कश्यप ने कहा था कि, ‘एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कैसे सरकार चलती है। उन्होंने यह भी कहा मुझे झुकाने का प्रयास किया गया है लेकिन मैं फौजी का बेटा हूं, चारा चोर नहीं। इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। यह हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ लगी है। मेरे दादा चीन से युद्ध में लड़े, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध में लड़े थे।
गौरतलब है कि मनीष पर कानूनी शिकंजा तब कस गया था जब उन पर तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा के फर्जी वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाने का आरोप लगा था। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष की रिपोर्ट को झूठा बताया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जब मनीष कश्यप ने पुलिस के सामने सरेंडर किया तो सबसे पहले उनसे बिहार आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा दिया। मनीष कश्यप ने भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उन पर लगाए गए एनएसए के आदेश को हटाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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