India News (इंडिया न्यूज), Diwali 2023: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर होने वाले प्रदुषण के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी रोक सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही ना सीमित रहे, यह पूरे देश में स्थानीय सरकारों के विवेक पर लागू है।पटाखों को पूरी तरह से रोका जाए ना की केवल दिल्ली एनसीआर तक।
पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी (Diwali 2023)
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वो केवल दिल्ली भर के लिए नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। उन्होंने कहा, ‘हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। एनसीआर में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे। यानी पटाखों पर पूण रूप से रोक रहेगी।