Hathras Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस (Hathras) के बूलगढ़ी कांड में ढाई साल इंतजार के बाद एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैंसला सुना दिया। फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस यूनिट सतर्क हुई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जिसमें से कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया। एससी-एसटी कोर्ट ने संदीप नाम के आरोपी को 50 हजार के जुर्माने साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
खबर में खास :-
चारों अभियुक्तों में से कोर्ट ने एक को दोषी पाया था। तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ चार्जशीट पर अंतिम बहस के दौरान अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है। जिससे की तीनो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। वहीं पीड़िता पक्ष के वकील महीपाल सिंह निमहोत्रा ने कहा कि कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है।
आपकों बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना चंदपा इलाके के एक गांव में चारा काटने गई एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। घटना 14 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9 बजे की थी। बेहोशी की हालत में पीड़िता खेत में पड़ी हुई मिली। घटना को अंजाम देकर आरोपी जरार हों गए थे। आरोपियों ने युवती को बेरहमी से मारा पीटा और उसके पैर तोड़ दिए। उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास भी किया था। गंभीर हालत में युवती को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। जहां पर 29 सितम्बर 2022 को पीड़िता की मौंत हो गई। पुलिस प्रशासन ने उसी दिन आधी रात में पीड़िता का शव उसके गांव लाकर अंतिम संस्कार करा दिया।
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