India News(इंडिया न्यूज़),Kaam Ki Baat: उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या से जूझने वाले लोगों के लिए बिजली विभाग से राहत की खबर आई है। अगर आपके क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया है और आपने इसकी शिकायत बिजली विभाग में की हुई है तो दिए हुए समय के मुताबिक 6 से 48 घंटे के अंदर आपके इलाके का ट्रांसफॉर्मर ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए दिए हुए समय में यह सही नहीं हो पाया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि खुश होने की जरूरत है। अब आप कहेंगे की खुश होने की इसमें क्या बात है? तो हम आपको बताते हैं कि आप खुश क्यों होएंगे, दरअसल अगर समय पर बिजली विभाग से कर्मचारी नहीं आए तो आपको विभाग वाले मुआवजा देंगे। जी हां। आपने एकदम सही पढ़ा आपको मुआवजा दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर गलत बिलिंग की शिकायत यह 7 दिन के भीतर सही नहीं हुई, तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। इस तरह की करीब 1 दर्जन से ज्यादा उपभोक्ता समस्याओं का समय से अगर वो समस्या दूर नहीं की गई तो तो बिजली विभाग उपभोक्ताओं को मुआवजा देगा। सोमवार 22 मई को इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन ने पूरे राज्य में मुआवजा कानून लागू करने का आदेश पारी कर दिया। इसके लिए उपभोक्ताओं को बस 1912 पर शिकायत करनी होगी। पावर कॉरपोरेशन करीब तीन साल से इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहा था लेकिन अब कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं को मुआवजा 60 दिनों के भीतर मिल जाएगा। आयोग की ओर से जारी कानून में उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में उसके फिक्स चार्ज के 30 फीसदी से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे 1 किलोवॉट का उपभोक्ता अगर महीने में 100 रुपए प्रति किलोवॉट फिक्स चार्ज देता है तो उसका पूरे साल का फिक्स चार्ज 1200 रुपए हुआ। ऐसे में उसे अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 360 रुपए का मुआवजा ही मिल पाएगा।
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