India News UP (इंडिया न्यूज़), Kanwar Yatra 2024: कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने पर लगी रोक को अब जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि नेमप्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिरम रोक 26 जुलाई तक लगाई थी जिस पर आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में दलील दी गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया है। इस आदेश के तहत, कांवड़ मार्ग पर दुकान के नामप्लेट पर केवल पकवानों के नाम और जानकारी ही लिखी जा सकेगी, दुकानदार के नाम नहीं होंगे। यह विशेष आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कांवड़िये यात्रा करते हैं।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों के नाम लिखने से यात्रियों में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस पर रोक लगाए रखना आवश्यक है। यह आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर राज्य सरकार को सख्ती से इस आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया है।
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