लखीमपुर हिंसा: लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचल कर मारने वाला आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी किसी फैसले तक नहीं पहुंचा। 20 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दिया है।
आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट को पढ़ा, और कहा की इस मामले में 208 गवाह है। जिसकी वजह से इस मुकदमे को पूरा होने में करीब 5 साल लगेगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निचली अदालत से केस की जानकारी मांगी थी और कहा था कि बिना दूसरे केस पर असर डाले इस केस को कब तक फाइनल किया जायेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय है।
लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ और इस हिंसा के दौरान आठ लोगो की मौत हो गई। पुलिस से मिली रिपोर्ट के अनुसार आशीष मिश्रा ने एसयूवी कार से चार किसानों को कुचल दिया था।
इस घटना के पश्चात मौके पर मौजूद गुस्साए किसानों ने ड्राइवर के साथ दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में दौरान किसानो ने एक पत्रकार को भी मर दिया था।
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