(PAN card users should be alert): किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड (PAN Card) होने की स्थिति में आयकर विभाग ने सख्त हिदायत दी है।
अगर कोई व्यक्ति इसे छुपाता है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत उसे 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आज के समय में आधार कार्ड (Aadhar Card) की तरह पैन कार्ड (PAN Card) भी बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है। हर आर्थिक कार्य में इसकी मांग है। फिर चाहे बैंक खाता (Bank Account) खुलवाना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो या कोई ऑफिस का काम हो।
लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि एक शख्स की गलती से दो पैन कार्ड बन गए है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके लिए भारी जुर्माना (Fine) लग सकता है।
इससे बचने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है। इस विभाग के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) रखना गैरकानूनी है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ के विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इस फॉर्म को भरने के बाद पैन कार्ड और जरूरी दस्तावेज दोनों के साथ NSDL (एनएसडीएल) ऑफिस जाना होगा।
आपको NSDL कार्यालय में भरे हुए फॉर्म के साथ अतिरिक्त पैन कार्ड जमा करना होगा। यहां बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए 100 रुपये का बांड भरना होता है।
इस तरह आप अपने अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और इस गलती के लिए 10,000 रुपये तक के जुर्माने से खुद को बचा सकते हैं।
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