इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
RBI Big Action on Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआइ ने बड़ा एक्शन लिया है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। बैंक से यह भी कहा गया है कि उसके आईटी सिस्टम का व्यापक आडिट करने के लिए एक आईटी आडिट फर्म नियुक्त की जाए। बता दें कि आरबीआइ ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेजुलेशन एक्ट, 1949 के सेंशन 35 ए के तहत की है।
(RBI Big Action on Payment Bank)
पेटीएम से कहा गया है कि वह सबसे पहले अपने आइटी सिस्टम का आडिट कराए। नए कस्टमर तभी जोड़े जाएंगे जबकि आरबीआइ इसकी इजाजत दे। आरबीआइ ने कहा है कि वह आइटी आडिट की रिपोर्ट देखने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेगा।
आरबीआइ ने यह कार्रवाई बैंक के सुपरवाइजरी कंसर्न उठने के बाद की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से मई 2017 में नोएडा में एक शाखा से उसका परिचालन आपरेटिव हुआ।
रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआइ ने कहा था कि अंतिम प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है।
इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 को एक आदेश द्वारा पीपीबीएल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दिसंबर 2020 में आरबीआइ ने एचडीएफसी बैंक को किसी भी नए डिजिटल उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने और कर्जदाता द्वारा lender resolved recurring tech मुद्दों को हल करने तक नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था।
(RBI Big Action on Payment Bank)