UP Government का बड़ा ऐलान, गाड़ियों में हूटर और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने पर लगेगा जुर्माना

India News UP (इंडिया न्यूज), UP Government: सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, यूपी पुलिस ने अब तक सप्ताह भर के अभियान के दौरान 20,000 वाहनों का चालान किया है। सीएम का आदेश जारी होने के बाद से राज्य भर में पुलिस द्वारा 2.75 लाख वाहनों की जाँच की गई।

पुलिस ने 1.3 करोड़ रुपये का वसूला जुर्माना

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अपने वाहनों में हूटर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने के लिए 3,900 वाहनों को बुक किया गया था। अन्य में पुलिस के रंगों का उपयोग और यूपी सरकार के प्रतीक चिन्ह का उपयोग शामिल है। यूपी पुलिस ने 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

एक यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा, नीली बत्ती और हूटर सायरन का उपयोग करने वाले 1,718 वाहनों की जांच करते हुए, 315 वाहनों को हूटर सायरन और प्रेशर हॉर्न हटाने के लिए कहा गया। उनके चालान भी जारी किए गए और 44,500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही पुलिस रंग का उपयोग करने वाले 2,178 गाड़ियों के चेकिंग के दौरान 346 कारों पर अंकित पुलिस रंग और विभागों के नाम हटा दिए गए। साथ ही चालान करते हुए 65,500 रुपये तत्काल शमन शुल्क वसूला गया।

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इसी प्रकार 244 वाहनों से उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार अंकित प्लेट एवं स्टीकर (अनुबंधित वाहनों को छोड़कर) हटवाये गये एवं चालान करते हुए 47400 रूपये शुल्क वसूला गया।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा?

डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्यव्यापी प्रतिबंध को लागू करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “जिला और राज्य स्तर पर यातायात पुलिस ने आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की है।”

यातायात निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक बीडी पॉलसन ने कहा कि प्रेशर हॉर्न के खिलाफ एक महीने का अभियान शुरू किया गया है। “जिला पुलिस प्रमुख और आयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह अभियान वाहनों में काले रंग की खिड़कियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाएगा।” लखनऊ जेसीपी, कानून एवं व्यवस्था, उपेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि अभियान के तहत हॉर्न और हूटर की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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Ankul Kumar

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