INDIA NEWS (UTTARAKHAND): यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के कदम को भारतीय संविधान के अनुरूप बैध माना है। धामी ने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर हमारी गठित समिति एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। हमारी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करेगी। साथ ही हम अपनी समिति से बात करुँगा की इसपर अच्छे से काम करे।
UCC कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
9 जनवरी दिन सोमवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका बहिष्कृत कर दिया है। दरअसल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पर एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 162 में राज्यों को इस तरह की कमेटी बनाने का पूरा अधिकार है। कमेटी गठित करने में गलत क्या है ? इस तरह की कमेटी बनने का सभी को बराबर हक़ है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में UCC लागू करने का वादा किया था
सुप्रीम कोर्ट के इतने फैसले ने धामी सरकार हो बड़ी राहत दे दी है। इस कदम के बाद अब बीजेपी द्वारा शासित सभी राज्यों में यूसीसी पर तेजी से काम हो रहा है। आपको बता दे पिछले साल ठीक चुनाव से पहले सीएम धामी ने सत्ता में लौटने पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और 2.0 धामी सरकार में सीएम कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले यूसीसी पर एक्शन लिया था। धामी सरकार द्वारा बनाये गई इस कमेटी में सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व वीसी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी के साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी इस मुद्दे के लिए काम कर रही है।