Sunday, May 19, 2024
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कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका

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India News UP(इंडिया न्यूज़), Krishna Janmabhoomi: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Krishna Janmabhoomi) विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है।

मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ सुनवाई हुई है। दरअसल, इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह की इसमें कोई खास सुनवाई नहीं की जा सकती। बता ये इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी।

कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई की थी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने को लेकर दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है। मुख्य रूप से दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। जिसके बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने दलील दी जिसमे कहा कि 12 अक्टूबर 1968 को उनके पक्ष के साथ एक समझोता किया गया था।

किसी भी वाद की समय सिमा फिक्स

इस बात को 1974 में निर्णित एक दीवानी वाद अस्पस्ट किया गया था। बता दे, किसी भी समझौते को चुनौती देने का कार्यकाल तीन साल होता है। लेकिन साल 2020 में यह वाद दायर किया गया था। इस तरह से मौजूदा वाद समय के हिसाब से पूरा हो गया है।

वकील अहमदी ने आगे कहा कि इसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अवशेषों को कब्जे में लेकर मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया गया है। मुकदमे में दी गई प्रार्थना में कहा गया है कि मस्जिद का ढांचा वहां मौजूद है और उसका कब्जा प्रबंधन समिति के पास है।

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