इंडिया न्यूज़, लखनऊ:
Lakhimpur Kheri Case Update: लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का फैसला 11 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। SIT ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की 5000 पन्नों की चार्जशीट स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमे 14 आरोपियों के नाम थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है।
वीरेंद्र शुक्ला का नाम चार्जशीट में Lakhimpur Kheri Case Update
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपी जेल में बंद है। इस मामले में SIT ने 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम है, उस पर आरोप है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था और हिंसा वाले दिन आशीष मिश्र की थार के पीछे वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो चल रही थी। इस हिंसा के बाद वीरेंद्र ने अपनी गाड़ी को छिपा दिया था।
पूछताछ के दौरान उसने कहा था की गाड़ी मौके पर नहीं थी। इस हिंसा में 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, साथ ही कुछ लोग मारे भी गए थे। इस घटना में स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हो गयी थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।
घटना एक सोची समझी साजिश Lakhimpur Kheri Case Update
SIT की चार्जशीट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई थी। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। SIT ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश के तौर पर अंजाम दिया गया था। जिसके बाद SIT ने आरोपियों पर धाराओं को भी बदल दिया। SIT ने IPC की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई।