हालांकि, पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पेश की और उन्हें जमानत भी मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA) ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर दी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पितौरा निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने मोहल्ला कुटरा रहमत खां में मैसर्स आयशा ऑर्चर्ड स्कूल भवन का निर्माण कराया है। भवन का निर्माण वर्ष 2022 में चल रहा था। 9 दिसंबर 2022 को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनिल कुमार ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। वहां काम करने वाले मजदूरों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
महिला एवं पुरूष श्रमिकों के लिए अलग-अलग शौचालय भी नहीं बनाये गये। मेडिकल बॉक्स रखा था, लेकिन उसमें कोई दवा या अन्य उपकरण नहीं थे। निर्माणाधीन प्रतिष्ठान का पंजीकरण भी मौके पर नहीं मिला। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के बारे में अतिरिक्त श्रम आयुक्त अंजूलता को रिपोर्ट दी।
अतिरिक्त श्रम आयुक्त अंजूलता ने 18 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दायर किया था। चूंकि आरोपी पूर्व विधायक था, इसलिए मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA)अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। एसीजेएम ने लुईस खुर्शीद को समन जारी किया था।
सोमवार को लुईस खुर्शीद कोर्ट पहुंचीं और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA) कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह चौहान ने लुईस खुर्शीद की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA) ज्ञानेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इससे पहले विधायक को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया।
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