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Supreme Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले मे हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, पढ़िए SC ने क्या कहा

• LAST UPDATED : April 15, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी मामलों को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। भूमि विवाद मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

जानें पूरा मामला?

हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिक में में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। मुस्लिम पक्ष ने 1968 में हुए समझौते को लेकर भी दलीलें पेश कीं। इसमें कहा गया कि केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट 1991 के बारे में कहा है।

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मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी (Supreme Court)

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में निचली अदालत में चल रहे 15 मुकदमों की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी मर्जी से ट्रान गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

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