Saturday, July 6, 2024
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Lucknow Viral Video : पहले बीच सड़क स्कूटी पर किया किस, अब बुरे फंसे, पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है.

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Lucknow Viral Video: राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसने सभी को शर्मसार कर दिया. राजधानी के हज़रतगंज इलाके में एक युवक युवती बाइक पर रोमांस करते नजर आए थे. दरअसल वीडियो में देखा जा सकता था कि एक युवक बाइक चला रहा है और लड़की उसे अपने बाहों मे पकड़ कर किस करते नजर आ रही है. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया. वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है.

आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया. अब 23 साल के आरोपी युवक विक्की पुत्र विशंभर और नाबालिग युवती के खिलाफ पुलिस इन दो धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है.

इस मामले में क्या होगी दोनो को सजा?

पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 279 के तहत केस दर्ज किया है. इसके अनुसार जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है जिससे किसी मानव को नुकसान पहुंचाने का काम करे तो ऐसा करने वाला आरोपी होगा. इस मामले में सजा का भी प्रावधान है. यदि कोई भी इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है. या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है. या फिर दोनो दंड दिया जा सकता है. ये न्यायालय के विवेक पर है.

जानकारी हो कि पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 294 में भी केस दर्ज किया है. जिसके तहत जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है, या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आस पास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा. यदि इस धारा के अनंतर्गत सजा मिलती है तो कुछ अवधि के लिए करावास की सजा हो सकती है साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है. या फिर दोनो ही हो सकता है.

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