Friday, July 5, 2024
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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर पूजा का अधिकार देने की मांग में याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला  

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India News (इंडिया न्यूज),Mathura Shri Krishna Janmabhoomi & Shahi Idgah Case: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

याचिका में एएसआई सर्व की हुई थी मांग

याची सुप्रीम कोर्ट की वकील महक महेश्वरी का कहना था कि एक समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड जन्मभूमि मंदिर तथा शेष 2.37 एकड भूमि शाही ईदगाह को सौंपा जाना गलत है। याचिका में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग की गई थी। याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार

याचीका कर्ति का कहना था कि जहां शाही ईदगाह है वहीं कंस का कारागार था। जिसमें भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में कैद कर रखा था। वही श्रीकृष्ण जन्मभूमि है। निर्माण हटाकर मंदिर को कब्जा सौंपा जाय। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

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Ritesh Mishra
Ritesh Mishra
रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।
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