Atiq-Asharaf Case: अतीक अहमद, अशरफ की हत्याओं की जांच के लिए याचिका पर सुनवाई करेगा SC

Atiq-Asharaf Case: गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नियमित मेडिकल जांच के लिए ले जा रही पुलिस की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 24 अप्रैल को विचार करने पर सहमत हो गया। दरअसल 28 मार्च को, अदालत ने सुरक्षा के लिए अहमद की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी जान को खतरा होने की स्थिति में राज्य मशीनरी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी।

हमलावरों लवलेश तिवारी, 22, मोहित, 23, और अरुण कुमार मौर्य, 18, ने दोनों को एक अस्पताल के परिसर में गोलियों से छलनी कर दिया, जब अहमद और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। हत्याओं को लाइव वीडियो में कैद किया गया था। 28 मार्च को, अदालत ने अहमद की सुरक्षा के लिए याचिका खारिज कर दी और कहा कि राज्य मशीनरी उनकी जान को खतरा होने की स्थिति में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। अहमद ने जान से मारने की धमकी को लेकर पिछले महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में 183 “मुठभेड़ों” की जांच की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 अप्रैल को झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी को मार गिराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2017 से “मुठभेड़ों” में 183 कथित अपराधियों को मार गिराया है।

याचिका में कहा गया है कि न्यायेतर हत्याओं या फर्जी पुलिस मुठभेड़ों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। याचिका में कहा गया है, “जब पुलिस साहसी बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इसके परिणामस्वरूप अधिक अपराध भी होते हैं।”

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Abhinav Tripathi

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