होम / Basti: बीजेपी सांसद हरीश दिवेदी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने दिया हाजिर होने का आदेश, नहीं पहुंचने पर होगी ये कार्रवाई

Basti: बीजेपी सांसद हरीश दिवेदी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने दिया हाजिर होने का आदेश, नहीं पहुंचने पर होगी ये कार्रवाई

• LAST UPDATED : November 8, 2022

Basti

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, बस्ती: बीजेपी सांसद हरीश दिवेदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद और उमके भाई के खिलाफ धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसपी बस्ती को अंतिम नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक सभी को हाजिर कराने का आदेश दिया है।

ये था पूरा मामला
बता दें कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन था तो उस समय लोक गठबंधन पार्टी से इनके पटीदार पंकज दुबे चुनाव लड़े थे। प्रचार के दौरान कप्तानगंज थाना के तेलियाजोत गांव में वोट को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमे पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। जिस पर वादी पंकज दुबे की प्रोटेस्ट एप्लिकेशन पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है।

कोर्ट ने बीजेपी सांसद को किया तलब
पंकज दूबे ने न्यायालय में प्रोटेस्ट एप्लिकेशन लगाई जिसपर कोर्ट ने संसद हरीश द्विवेदी और उनके भाइयों को तलब किया। न्यायालय के तलब करने के बाद भी ये लोग हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई को थाना, 10 अगस्त को एसपी और 22 सितंबर को डीआईजी को नोटिस जारी किया।

कोर्ट की नोटिस के बाद भी बीजेपी सांसद नहीं हो रहे हाजिर
इसके बाद भी सांसद हरीश दिवेदी और उनके भाई हाजिर नहीं हुए। उनके ऊपर धारा 323, 324, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब सांसद और उनके भाई हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर उन्हें पेश करने का आदेश दिया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 82 के तहत एसपी बस्ती को अंतिम नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक हाजिर करने का समय दिया है। अगर इस बार भी कोर्ट की नोटिस पर सांसद हरीश दिवेदी और उनके दो भाई हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट धारा 83 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है, जिसमे कुर्की का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें- Guru Nanak Jayanti 2022: सीएम योगी ने दी गुरु नानक देव की प्रकाश जयंती की बधाई, बोले- सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास – India News (indianewsup.com)

Connect Us Facebook | Twitter

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox