उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। ये फैसले के दौरान अतीक अहमद कोर्ट में मौजूद था। उसे साबरमती जेल से कल प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था।
वहीं उमेश पाल के परिवार ने अतीक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ड्राइव चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है।
उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को सजा मिली है। इस मामले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ड्राइव चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कहा कि ‘हमारी सरकार ड्राइव चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है और कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों का मानना है कि राज्य में भयमुक्त माहौल बनेगा।
उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य तीन लोगों को भी दोषी माना है। उन्हें भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि वापस अतीक को साबरमती जेल ले जाया जाएगा जहां से उसे लाया गया था। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं।
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