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कृषि यंत्रों के प्रयोग में अड़ंगेबाजी बर्दाश्त नहीं, यूपी सरकार ने जारी किया फरमान Do not Tolerate Excess in use of Agricultural Equipment

• LAST UPDATED : April 13, 2022

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मंडलायुक्तों और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है कि कटाई व मड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं, जिससे किसानों को असुविधा न हो।

इंडिया न्यूज, लखनऊ।

Do not Tolerate Excess in use of Agricultural Equipment : सरकार ने किसानों के फसल की कटाई व मड़ाई में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल में अड़ंगेबाजी पर नाराजगी जताई है। इन दिनों गेहूं की कटाई व मड़ाई का काम चल रहा है। इसमें कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, रीपर कंबाइंडर, स्ट्रा रीपर व चैफ कटर आदि कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में कुछ कृषि यंत्र प्रतिबंधित किए गए हैं। इससे किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

किसानों का उत्पीड़न ठीक नहीं (Do not Tolerate Excess in use of Agricultural Equipment)

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में समस्त मंडलायुक्तों और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कटाई व मड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किए जाएं, जिससे किसानों को असुविधा न हो। सुनिश्चित करने को कहा है कि कटाई व मड़ाई के दौरान सरकारी कार्मिक किसानों का उत्पीड़न न करें।

(Do not Tolerate Excess in use of Agricultural Equipment)

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