Gangster Act case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

India News UP ( इंडिया न्यूज ), Gangster Act case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 4 जुलाई को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई चार साल की सजा को चुनौती दी थी।

अंसारी की याचिका के साथ, उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राय के बेटे पीयूष कुमार राय द्वारा दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई की, जिसमें अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यदि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो अंसारी संसद की सदस्यता खो देंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाज़ीपुर सीट जीती।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी भी सांसद या राज्य विधायक को “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सजा काटने के बाद अगले छह साल तक अयोग्य रखा जाएगा।

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MP-MLA कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

इससे पहले, गाजीपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को गैंगस्टर एक्ट मामले में अंसारी को दोषी ठहराया था और चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अंसारी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक अपील दायर की।

24 जुलाई, 2023 को उच्च न्यायालय ने पांच बार के विधायक और दो बार के सांसद को जमानत दे दी, लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद हालांकि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन संसद की उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई।

बाद में, उच्चतम न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। जिसके बाद, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई, और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र हो गए। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

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Ankul Kumar

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