इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
High Court Granted Bail to Sharjeel : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील को एएमयू में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शरजील पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दी। शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। शरजील इमाम अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर दिल्ली दंगों की साजिश का भी आरोप है। वहीं, इससे पहले सीएए-एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।
देशद्रोह और अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने कहा था कि वह कोई आतंकी नहीं है और उसके खिलाफ मुकदमा स्थापित कानून के अनुरूप नहीं, बल्कि किसी सम्राट के चाबुक की तरह है। यह तर्क शरजील ने मामले में जमानत देने और आरोपमुक्त किए जाने की मांग करते हुए रखा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
(High Court Granted Bail to Sharjeel)
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