इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Relief To MP Azam Khan रामपुर से सपा सांसद आजम खां इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में उन्हें हाईकोर्ट ने राहत दी है। सरकारी लेटर हेड के दुरुपयोग मामले में जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फजीवाड़ें के एक मामले में आजम खां की जमानत याचिका की मंजूर कर ली है। उल्लेखनीय है कि इसके बावजूद वह जेल से बाहर फिलहाल नहीं आ पाएंगे। उनके खिलाफ दो मामलों में अभी फैसला सुरक्षित है।
अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आजम खां काफी समय से जेल में हैं तथा उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणनीय है। इसके अलावा मामला राजनीति से प्रेरित है। दूसरी ओर जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील का तर्क था कि आजम खां के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज कोतवाली में एक फरवरी 2019 वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी।
Relief To MP Azam Khan जिसमें कहा गया है कि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। इसके बाद अपनी शिकायत सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेज कर आरोप लगाया कि आजम खां ने सरकारी लेटर हेड एवं सरकारी मुहर का दुरुपयोग करके भाजपा के साथ ही साथ आरएसएस एवं मौलाना सैयद कल्बे जावाद नकवी को बदनाम कर उनकी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे हैं।
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