इंडिया न्यूज, लखनऊ (UP Cabinet Decision) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णयों पर फैसला लिया गया। इसमें 18 नई नगर पंचायतों के गठन के साथ 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार किया गया। इसके अलावा दो नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 734 नगर निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायत शामिल हैं।
मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इससे कस्बों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी। नगर पंचायतें बनने और सीमा विस्तार वाले कस्बों का शहर की तरह विकास कराया जा सकेगा। साथ ही इन कस्बों में सड़क, पेयजल, सीवर, पथ प्रकाश और पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकास कार्य करवाए जाएंगे।
कटरा गुलाब सिंह बाजार, हीरागंज बाजार व गड़वारा बाजार (प्रतापगढ़), भीरा (लखीमपुर खीरी), गैसड़ी (बलरामपुर), खखरेरू व कारीकन धाता (फतेहपुर), तरकुलवा, पथरदेवा व बैतालपुर (देवरिया), मिरहची (एटा), तरबगंज, धानेपुर व बेलसर (गोंडा), मार्टिनगंज (आजमगढ़), हैसर बाजार धनघटा (संत कबीर नगर), उरूवा बाजार व घघसरा बाजार (गोरखपुर)।
नगर पंचायत- मलिहाबाद (लखनऊ), सलोन (रायबरेली), महोली (सीतापुर), राजापुर (चित्रकूट), मटौंध (बांदा), पाली (हरदोई), लालगंज, कटरा मेदनी गंज व मानिकपुर (प्रतापगढ़), भगवंत नगर व ऊगु (उन्नाव), सहपऊ (हाथरस), बड़हल गंज (गोरखपुर), महराजगंज व कटघर लालगंज (आजमगढ़), अमिला (मऊ), पचपेड़वा (बलरामपुर), कुरारा (हमीरपुर)।
इसके अलावा नगर पालिका परिषद- अमरोहा और महमूदाबाद (सीतापुर)।
नई निकायों के गठन के फैसले के बाद प्रदेश में अब कुल 752 नगर निकायों में चुनाव कराया जाएगा। नवंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर अब तक 734 निकायों में तैयारियां चल रही थीं। नगर विकास विभाग जल्द ही नई नगर पंचायतों और सीमा विस्तार वाले निकायों में वार्ड गठन के लिए परिसीमन का काम कराएगा।
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कैबिनेट ने जिला पंचायत अध्यक्ष की आकस्मिक व्यय निधि को पांच हजार से बढ़ाकर 25,000 रुपये और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों की निधि 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मंजूरी दी है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) नियमावली 1972 में संशोधन को मंजूरी दी है।
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