UP News: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ट्रायल होगा शुरू, कोर्ट में कहा…जब कोई गलती की ही नहीं तो मानना कैसा

India News UP (इंडिया न्यूज़),UP News: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की प्रतिष्ठित महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे. यह मामला आरोपपत्र के बाद अब अदालत में है.

IPC की धारा, 354, 354A, 506/1 बृजभूषण सिंह पर आरोप

आज इस केस के सिलसिले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में कुछ हलचल हुई है. भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सिंह के खिलाफ महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण के मामले दर्ज कराए थे. बृजभूषण शरण के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा, 354, 354A, 506/1 में आरोप तय किए हैं.

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कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आपके खिलाफ कुल 7 धाराओं में आरोप लगे हैं। क्या आप अपनी गलती मानना चाहते हैं? इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि “कोई सवाल ही नहीं है, जब कोई गलती की ही नहीं तो मानना कैसा।”

विनोद तोमर ने भी दिया साथ

इस बारे में अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी विनोद तोमर से कहा कि “आपके खिलाफ धमकाने के लिए IPC की धारा 506 लगी है, क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? इस पर तोमर ने कहा कि “सभी आरोप झूठे हैं। कभी किसी को ना घर पर बुलाया गया है और न ही किसी को धमकाया गया है। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करेंगे तो मेरे पास सभी सबूत हैं।

इसके बाद, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि “हमने मामले में CDR मांगी है। बृजभूषण ने शिकायतकर्ता के साथ उनके होटल में नहीं ठहरे थे और दिल्ली के आरोप पर हमारा कहना है कि बृजभूषण सिंह दिल्ली में नहीं थे। हमें उनके आने-जाने और ठहरने से संबंधित जानकारी और CDR चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे करेगी।

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Shruti Chaudhary

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