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UP POLITICS : आजम खान को लगा बड़ा झटका, बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द, जानिए पूरा मामला

• LAST UPDATED : April 15, 2023

UP POLITICS : रामपुर के स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को होना है उपचुनाव,

क्या है पूरा मामला

यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दे, यूपी विधानसभा सचिवालय ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।

दरअसल, मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुना दी है।

सजा पूरा होने के कितने साल तक नहीं लड़ सकते चुनाव

रामपुर की स्वार सीट (Suar Seat) से साल 2022 में अब्दुल्ला आजम विधायक बने थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए चुनाव के नजरिए से अयोग्य मन जाता है।

पिता की श्रेणी में शामिल हो गए अब्दुल्ला

विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब्दुल्ला आजम अब अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए। बता दे, उनके पिता को अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया गया था।

इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की न्‍यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी। इसके साथ ही उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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