India News (इंडिया न्यूज़),Prayagraj Breaking: पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर हो गई है। बताते चलें कि MP-MLA कोर्ट में 27 जुलाई को इस मामले पर बहस हुई थी। जिसके बाद 5 अगस्त को मामले की आगे की सुनवाई होनी थी, पर मुख्तार अंसारी के वकील के बीमार होने की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया था।
2009 में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में हत्या का प्रयास
मामला 2009 में करंडा थाना क्षेत्र का है। जहां हत्या और 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगे हैं। जहां उन पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई। हालांकि दोनों मामले में मूल केस में मुख्तर अंसारी बरी हो चुके हैं। जिसके बाद 2010 में दोनों मामलों को लेकर गैंगचार्ट बनाया गया। वहीं, 2010 में गैंगेस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। जिसके चलते जिस पर अब यानी आज 5 अगस्त को बहस होगी।
- कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ दाखिल मुख्तार की अर्जी हुई मंजूर
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए
- 13 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
- जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई
- याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई थी
- मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने की बहस
- वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 5 जून को मुख्तार अंसारी को सुनाई थी उम्र कैद की सजा
- कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी
- 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में हुई थी अवधेश राय की हत्या
- कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में खुद ही वादी और गवाह थे
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