India News (इंडिया न्यूज़),Rampur News: सपा पार्टी के नेता आज़म खान को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने साल 2019 में उन पर दर्ज हुए लूट और मारपीट के मामले में बेगुनाह मानते हुए उन्हें बरी कर दिया। डूंगरपुर केस में कोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान सहित सभी सातों आरोपीयों को भी इस मामले में बरी कर दिया। बतादें कि कल यानी बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है।
आजम खान पर ये आरोप
उत्तर प्रदेश में सपा सरकरा के दौरान रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। जहां पर पहले से कुछ मकान थे। जिन्हें साल 2016 में सरकारी जमीन पर बता कर ध्वस्त किया गया था। तोड़े गए मकान मालिकों ने सरकार बदलने पर साल 2019 में गंज में कुल 12 पीड़ितों ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। जिसमें आरोप था कि सपा सरकार में आजम के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की। केस करने वालों ने आरोप लगाया था कि मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया गया।
आजम खान पर 12 मामलों में था केस दर्ज
आजम खान पर वर्ष 2019 में बस्ती कराने के 12 मुकदमें दर्ज कराए गए थे। बुधवार को रामपुर कोर्ट को सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ चल रहे डूंगरपुर बस्ती केस में अपना निर्णय सुनाया। आजम खान के खिलाफ रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आज़म खान को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली।
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